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सदस्य कल्याण योजना


( नवीनतम नियमावली )

  1. उक्त योजना का नाम सदस्य कल्याण योजना होगा ।
  2. यह स्कीम समस्त सदस्यों के लिए अनिवार्य होगी ।
  3. समिति एक कोष स्थापित करेगी जिसमें प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह रूपये 50/- का योगदान देना होगा जो वेतन में कटौती द्वारा प्राप्त कर लिया जावेगा ।
  4. समिति प्रतिवर्ष एक ग्रुप एक्सीडेन्ट पॉलिसी लेगी जिसकी राशि 500000/-प्रति सदस्य होगी ।
  5. दुर्घटना से मृत्यु होने पर क्लेम का भुगतान सम्बन्धित बीमा कम्पनी से लिया जावेगा ।
  6. प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर क्लेम का भुगतान समिति उक्त कोष में से करेगी जो रू. 300,000/- का होगा ।
  7. मृत्यु दावे का भुगतान सदस्य के वारिस को यथाशीघ्र किया जावेगा जिसमें से सदस्य के प्रति समिति की कोई भी बकाया राशि होगी उसको काट लिया जावेगा ।
  8. जनवरी 2007 से सदस्यों के असाध्य रोगों से ग्रसित होने पर रू. 25,000/- की आर्थिक सहायता योजना निम्न प्रकार से लागू की गई है:-
    1. नेशनल इन्श्योरेन्स कं. लि. की क्रिटिकल इलनेस इन्श्योरेन्स पॉलिसी में परिभाषित असाध्य रोग, यथा i) स्ट्रोक (Stroke) ii) केन्सर (Cancer) iii) रिनल फेल्योअर (Renal Failure) iv) मेजर ऑरगन ट्रांसप्लाण्ट (Major Organ Transplant) v) मल्टीपलस्लेरोसिस (Multiple Sclerosis) एवं vi) कोरोनरी आर्टरी सर्जरी (Coronary Artery Surgery) एंजियोप्लास्टी सम्मिलित, इस योजना में कवर होगे ।
    2. सहायता राशि का भुगतान सदस्य एवं उसके जीवन साथी ;पति/पत्निद्ध को एक बीमारी के लिए केवल एक बार किया जावेगा ।
    3. सहायता राशि का भुगतान एक रजिस्टर्ड मेडीकल प्रेक्टीशनर के बीमारी के डाइग्नोस करने पर जो कि उपयुक्त क्लीनिकल, रेडियोलीजिकल, हिस्टोलोजिकल और लेबोरेटरी एविडेन्स पर आधारित हो, किया जावेगा ।
    4. बीमारी डाइग्नोसिस होने के बाद कम से कम 30 दिन जीवितता के बाद ही सहायता राशि देय होगी ।
  9. क्लेम न होने की स्थिति में सदस्य की इस कोष में जमा राशि को निम्न प्रकार से लौटाई जावेगी:-
    1. तीन वर्ष या इससे कम अवधि में सेवा निवृत होने या समिति की सदस्यता त्यागने पर कोई भुगतान नहीं किया जावेगा ।
    2. तीन वर्ष से अधिक की अवधि पूरी होने के पश्चात सदस्य को उसकी मूल जमा तथा अर्जित ब्याज लौटाया जावेगा ।
  10. नये सदस्यों को इस योजना में सदस्य बनने के पश्चात आने वाले माह के प्रथम दिन से सम्मिलित किये जावेंगे ।
  11. कोष का निर्माण :-
    1. सदस्यों से प्राप्त राशि के शेष पर प्रतिमाह 7% की दर से ब्याज की गणना करके ब्याज आय ऋण खाता में काटकर कोष में जमा किया जावेगा।
    2. वर्ष के अन्त में सकल लाभ की राशि में कम से कम 2% तथा अधिक से अधिक 20% इस कोष में स्थानान्तरित किया जावेगा ।
    3. इन सदस्यों से प्राप्त राशि जिन्होंने तीन वर्ष के समाप्ति से पूर्व समिति की सदस्यता त्याग दी है, को इस कोष में जमा किया जावेगा ।
    4. कोष का निर्माण हेतु कार्यसमिति अन्य उचित साधन जुटा सकेगी ।
  12. इस योजना के अन्तर्गत निर्मित कोष का उपयोग अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा ।
  13. अंश कालिक (कर्मचारी) सदस्यों को इस योजना के अन्तर्गत रू. 5/- प्रतिमाह का अंशदान देना होगा जो वेतन से काटा जावेगा तथा योजना के अन्तर्गत दुर्घटना आत्महत्या के अतिरिक्त मृत्यु होने पर दिए जाने वाले लाभ की अधिकतम सीमा रू. 30000/- होगी तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर समूह दुर्घटना बीमा के अर्न्तगत प्राप्त राशि होगी।