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ऋण सम्बन्धी नियम


अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण:-
समिति सदस्यों को निम्न शर्तों पर अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋणों का भुगतान करेगी -
  1. समिति के ऋण लेने हेतु आवश्यक योग्यतायें :-
    • सदस्य नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी में किसी भी स्थायी पद पर कार्यरत हो,
    • सदस्य ने समिति के कम से कम दस हिस्से अवश्य खरीद रखे हों,
    • समिति का सदस्य बने छः माह पूरे हो चुके हो।
  2. ऋण सीमा :-
    समिति सदस्यों को निम्न सीमाओं के अर्न्तगत ऋण भुगतान करेगी:-
    • जिन सदस्यों का नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी में सेवाकाल एक वर्ष तक का होगा, दो माह के सकल वेतन के बराबर
    • एक वर्ष से अधिक व दो वर्ष तक के सेवाकाल पूर्ण होने पर तीन माह के सकल वेतन के बराबर
    • दो वर्ष से अधिक व तीन वर्ष तक के सेवाकाल पूर्ण होने पर पांच माह के बराबर ऋण दिया जावेगा।
    • तीन वर्ष से अधिक के सेवाकाल पर आठ माह के सकल वेतन के बराबर ऋण दिया जावेगा।
    • ऋण उपरोक्त सीमाओं के अर्न्तगत किसी भी परिस्थिति में सदस्य के मासिक वेतन का आठ गुना व सदस्य द्वारा खरीदे गये अंशों का दस गुना से अधिक नहीं होगा।
    • अल्पकालीन ऋण की अधिकतम सीमा एक माह के सकल वेतन के बराबर तथा मध्यकालीन ऋण सदस्य के सकल वेतन का आठ गुना से अधिक नहीं होगा। सकल वेतन में मूल वेतन व अन्य देय भत्ते शामिल होगें, परन्तु विकास अधिकारियों एवं शाखा/मण्डल प्रबन्धक को मिलने वाले अतिरिक्त भत्ते जैेसे मनोरंजन भत्ता, वाहन भत्ता एवं टेलिफोन भत्ते इसमें शामिल नहीं होगें
  3. ऋणों पर ब्याज :-
    • समिति सभी प्रकार के ऋणों पर 9 प्रतिशत की दर से प्रति माह वसूल करेगी।
    • समिति द्वारा माह की 5 तारीख तक ऋण देने पर पूरे माह का ब्याज लिया जावेगा। तारीख 5 के पश्चात ऋण देने पर भुगतान तिथि में 5 दिन जोड कर ब्याज लिया जायेगा।
    • सदस्य द्वारा जिस माह ऋण चुकता किया जायेगा, उस माह का पूरा ब्याज लिया जायेगा।
  4. ऋणों की वसूली :-
    • वसूली सदस्य के वेतन से कटौती करके सीधे प्राप्त की जायेगी ।
    • अल्पकालीन ऋण अधिकतम 12 एवं मघ्यकालीन ऋण 84 किश्तों में वसूल किये जायेगे।
  5. अन्य -
    • समिति के ऋण लेने के लिये सदस्य को एक आवेदन पत्र ऋण रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिये देना होगा।
    • ऋण, उक्त रजिस्टर में दर्ज वरीयता क्रम के अनुसार ही दिया जायेगा।
    • ऋण, स्वीकृत होने पर सदस्य को एक बॉण्ड फार्म समिति द्वारा निःशुल्क दिया जायेगा, जिसे सदस्य को भरकर देना होगा।
    • ऋण दो अन्य सदस्यों की प्रतिभूति देने पर ही दिया जायेगा।
    • प्रतिभूति देने वाले सदस्य एक समय में तीन से अधिक मध्यकालीन ऋणों की प्रतिभूति नहीं दे सकेंगे ।
    • प्रतिभूति देने वाले सदस्य से ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान न किये जाने की स्थिति में बकाया ऋण की वसूली की जावेगी।
    • सदस्य ने यदि पहले ही से ऋण ले रखा है तो नया ऋण तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि पिछला ऋण आधा चुकता नहीं कर दिया गया हो और 6 माह व्यतीत न हो गए हो। नये ऋण का भुगतान पिछले ऋण की शेष राशि के समायोजन के बाद ही किया जायेगा ।
    • ऋणों का भुगतान समिति द्वारा निम्न वरीयता क्रम में किया जावेगा:-
      1. अल्पकालीन ऋण
      2. सावधि, आवर्ती जमा पेटे ऋण
      3. मध्यकालीन ऋण
      4. प्रतिभूतियों के रेहन पर ऋण
    • कार्य समिति को ऋण सम्बन्धी विषयों पर निर्णय का अन्तिम अधिकार होगा, कार्य समिति किसी भी सदस्य का ऋण उचित कारणों पर सदस्य को लिखित में देते हुए अस्वीकार कर सकती है।
    • सेवानिवृत्ति से तीन वर्ष पूर्व ऋण लेने पर ऋण राशि व कटौती राशि का निर्धारण कार्य समिति द्वारा किया जायेगा।
    • पार्ट टाइम कर्मचारियों का मध्यकालीन ऋण उपरोक्त सीमाओ में उनके वेतन के अनुपात में दिया जावेगा। अल्पकालीन ऋण रू. 5000/- से अधिक नहीं होगा।
    • ऋण आवेदन पत्र पर जो भी ऋण प्रयोजन लिखा होगा सिर्फ उसी के सदस्य के अनुरोध पर सर्टिफिकेट जारी किया जा सकेगा। चूंकि समिति ऋण के उपयोग को सत्यापित नहंी करती है, इस सर्टिफिकेट के आधार पर आयकर से छूट क्लेम करने के लिये सदस्य स्वयं उत्तरदायी होगा।